अगरतला : त्रिपुरा में खोवाई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के दो गांजा तस्करों को दोषी करार देते हुए 15 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने कहा कि फिरोज खान और मजार खान को मई, 2022 में तेलियामुरा में गिरफ्तार किया गया था, जब वे अगरतला से एक लॉरी में 87 किलोग्राम गांजा ले जा रहे थे। गांजे की खेप को तेल की टंकी और स्पेयर व्हील में छिपाकर रखा गया था।
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 20 (बी) (2) (सी) और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत मामला दर्ज किया और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद जांच शुरू की। दो महीने के अंदर, पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और उनपर मुकदमा शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों ने गवाही दी और एक वर्ष तक सुनवाई होने के बाद, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजीव भट्टाचार्यजी ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें 15 वर्ष की सजा सुनाई साथ ही लॉरी और गांजा को जब्त करने का आदेश दिया।
मध्यप्रदेश के दो तस्करों को 15 वर्ष की सजा
