श्रीनगर : जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले की एक अदालत ने मंगलवार को मादक पदार्थ के दो तस्करों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में शामिल दो व्यक्तियों के खिलाफ फैसला यह सुनाया। अदालत ने उन्हें 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही दोनों आरोपियों में से प्रत्येक के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
दोषी दोनों व्यक्ति सैयद इश्फाक शाह और खुर्शीद अहमद गोजर, जब्दी करनाह के निवासी हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स को बताया कि उनकी गिरफ्तारी करनाह इलाके में उनके कबूलनामे के बाद उनके पास से 15 किलोग्राम ब्राउन शुगर की बरामदगी के बाद हुई। आगे की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि दोनों का इरादा नशीले पदार्थों की खेप को करनाह से पंजाब ले जाना था। पुलिस ने कहा कि यह भी साबित हो गया है कि दोनों तस्करों ने बशीर अहमद के माध्यम से नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार से नशीले पदार्थों की खेप खरीदी थी।
दो तस्करों को 20 साल की सजा
