भीलवाड़ा : राजस्थान के भीलवाड़ा विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) राकेश कुमार कटारा ने आज ग्राम पंचायत बड़ला के पूर्व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव चेतन कुमार को दो वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।
चेतनकुमार पर गेंदलिया गांव के ग्रामीण गोपाल सिंह राजपूत से पुश्तैनी पट्टा तैयार कर प्रथम रजिस्ट्री कराने की एवज में वर्ष 2011 में 1500 रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।
सहायक निदेशक अभियोजन कृष्णकांत शर्मा ने बताया कि 15 मार्च 2011 को गेंदलिया निवासी गोपाल सिंह ने एसीबी ऑफिस में उपस्थित होकर एएसपी राजेंद्रसिंह सिसोदिया को शिकायत दी कि उसके नाम पर पुश्तैनी पट्टा बनवाने के लिए ग्राम पंचायत गेंदलिया में आवेदन कर रखा है।
इस पर ग्राम पंचायत गेंदलिया का सचिव चेतन राठी पट्टा तैयार कर उसकी रजिस्ट्री करवाने के नाम पर 1500 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। गोपाल सिंह ने कहा कि वह अपने जायज काम के लिए सचिव को रिश्वत नहीं देना चाहता है। बल्कि उसे रंगे हाथ पकड़वाना चाहता है। इस शिकायत का सत्यापन करवाया गया।
शिकायत सही पाये जाने पर ट्रैप की योजना तैयार कर परिवादी को 1500 रुपये देकर तहसील कार्यालय कोटड़ी के लिए रवाना किया गया।
रिश्वत के आरोपी ग्राम सचिव को दो वर्ष की सजा
