जींद : हरियाणा में जींद की एक अदालत ने एक युवक को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने इसी के साथ कहा कि जुर्माना न भरने की सूरत में मनोज को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार रोहतक के गांव सामन पूठी निवासी संजय ने 23 अगस्त 2018 को दी शिकायत में बताया था कि उनकी बहन अनिता की उसके पति मनोज (झील गांव निवासी) ने हत्या की थी। आरोप था कि मनोज शादी के बाद से ही अनिता को शराब पीकर मारपीट करता था व परेशान करता था। संजय की शिकायत के अनुसार उसकी बहन तंग आकर वह कई महीने मायके भी रही लेकिन फिर सामाजिक तौर पर बातचीत करके उसे ससुराल भेज दिया गया था। घटना के दिन उन्हें फोन पर बहन की मौत की सूचना मिली। गांव पहुंचने पर उन्होंने मकान में अनिता की रक्तरंजित लाश देखी। अनिता के सिर व गर्दन पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने संजय की शिकायत पर मामले की जांच शुरू की थी और मनोज को गिरफ्तार किया था।
पत्नी हत्या : युवक को आजीवन कारावास
