मेट्रो परिसर में शराब पीने पर प्रतिबंध जारी रहेगा, सीलबंद होनी चाहिए बोतल
नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने पैसेंजर्स को मेट्रो में शराब की दो बोतलें ले जाने की छूट दे दी है। ये बोतलें सीलबंद होनी चाहिए। पहले के आदेश के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। डीएमआरसी और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक समिति ने इस आदेश की समीक्षा के बाद फैसला लिया है। डीएमआरसी ने आधिकारिक बयान में कहा है कि मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त मना है। मेट्रो यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा करते समय शिष्टाचार बनाए रखें। यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो के अंदर प्रतिबंधित वस्तुओं पर अपने नियमों और विनियमों के साथ मेट्रो की वेबसाइट पर अब इन संशोधित नियमों को अपडेट किया है। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को प्रति व्यक्ति एक से ज्यादा लाइटर या माचिस ले जाने पर भी रोक लगा दी है। मेट्रो के साथ-साथ एयर इंडिया ने भी शराब पर अपने दिशा-निर्देश अपडेट किए। इनमें कहा गया है कि यात्रियों को तब तक शराब पीने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कि उन्हें केबिन क्रू शराब न परोसे। केबिन क्रू को उन यात्रियों पर ध्यान देना चाहिए, जो खुद की लाई शराब का सेवन कर रहे हों।
दिल्ली मेट्रो में ले जा सकेंगे शराब की 2 बोतलें
