श्रीगंगानगर : राजस्थान के श्रीगंगानगर में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) एक्ट मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश ने एक बालिका से छेड़खानी करने के आरोप में आज एक युवक को 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक श्रीमती नवप्रीतकौर संधू ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले के श्रीविजयनगर थाना में 23 अक्टूबर 2021 को दर्ज हुए प्रकरण में आरोपी राजेश कुमार उर्फ कालू (34) निवासी यादव कॉलोनी वार्ड नंबर 6 श्रीबिजयनगर को न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है। पीड़ित 9 वर्षीय बालिका के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने राजेश और कालूराम के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की और दोषी पाए जाने पर राजेश उर्फ़ कालूराम को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में चालान प्रस्तुत होने पर अभियोजन पक्ष की ओर से 9 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और 13 गवाह परीक्षित करवाए गए। इनके आधार पर न्यायाधीश ने आज राजेश उर्फ कालूराम को दोषी करार दिया। उसे पोक्सो एक्ट के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास का दंड देते हुए 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया। आर्थिक दंड जमा नहीं करवाने पर उसे 3 माह की सजा भुगतनी होगी।
बालिका से छेड़खानी के आरोपी युवक को पांच वर्ष की सजा
