पटना : बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले एक व्यक्ति को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (25) छेदी राम ने मामले में सुनवाई के बाद खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र स्थित मेघौना गांव निवासी राजीव रंजन को भारतीय दंड विधान की धारा 304बी के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है । आरोप के अनुसार, दोषी अपनी पत्नी के साथ पटना के हवाईअड्डा थाना क्षेत्र स्थित शेखपुरा मुहल्ले में रहता था। दोषी की शादी अनुराधा कुमारी के साथ 16 जुलाई 2010 को हुई थी। दोषी अपनी पत्नी अनुराधा कुमारी को दहेज न मिलने के कारण मारपीट करता था और मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसे इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां एक जुलाई 2011 को उसकी मृत्यु हो गई थी।
