पटना : बिहार में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने माओवादियों के दो कथित जोनल कमांडरों के खिलाफ आज विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप के एक मामले में पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। एनआईए ने यह आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश अभिजीत सिन्हा की अदालत में भारतीय दंड विधान और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में प्रमोद मिश्रा उर्फ सोहन दा उर्फ बनवारी जी उर्फ बाबा तथा अनिल यादव उर्फ अंकुश के खिलाफ दायर किया है।
मामले के अनुसार, गया जिले के टेकारी थाना में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने भारी मात्रा में नक्सली साहित्य, वीडियो एवं अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद करने का दावा किया था। इस संबंध में टेकारी थाना में 10 अगस्त 2023 को प्राथमिकी संख्या 480/2023 दर्ज की गई थी। मामले में उग्रवादी संगठनों की संलिप्तता पाए जाने के बाद मामला एनआईए को सौंपा गया।
एनआईए आरसी 26/2023 भारतीय दंड विधान की धारा 153 ए, 216 ए, 34 तथा 13, 18, 20 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निरोधक अधिनियम एवं एनआईए अधिनियम की धारा आठ के तहत अपनी प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच कर रही थी। उक्त प्राथमिकी के आधार पर अदालत में विशेष बाद संख्या 7/2023 दर्ज है।
दो कथित माओवादी जोनल कमांडरों के खिलाफ आरोप पत्र
