पटना : बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने हत्या मामले आज चार दोषी युवकों को सश्रम आजीवन कारावास के साथ ही 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सिन्हा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र निवासी राहुल कुमार एवं कदमकुआं थाना क्षेत्र निवासी भवानी तिवारी, सतीश कुमार उर्फ संग्राम तथा दीपक कुमार उर्फ छोटू को भारतीय दंड विधान एवं शस्त्र अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
अपर लोक अभियोजक ओंकार पांडे ने बताया कि 24 नवंबर 2018 को दोषियों ने कदमकुआं थाना क्षेत्र में एक दुकानदार दीपक साहनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या का कारण यह बताया गया था कि दोषी कदमकुआं के चूड़ी मार्केट में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, जिसका विरोध मृतक किया करता था। मामले की प्राथमिकी मृतक के भांजा प्रकाश कुमार साहनी के बयान पर दर्ज की गई थी। सूचक की ओर से अधिवक्ता रणधीर कुमार ने अभियोजन को सहयोग किया था।
हत्या मामले में चार दोषी युवकों को उम्रकैद
