भागलपुर : बिहार में भागलपुर जिले की एक अदालत ने आज हत्या के एक मामले में पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस) दिनेश कुमार ने गुरुवार को करीब चौदह साल पुराने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुबोध दास, नरेश दास, बिशन दास, मदन हरिजन, एवं दशरथ हरिजन को भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक लोगों पर दस -दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
उल्लेखनीय है कि भागलपुर जिले के सनोखर थाना क्षेत्र के छोटी नाकी गांव में वर्ष 2010 में कुछ अपराधियों ने भद्दो दास की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। इधर मृतक के परिजनों ने उन पांच लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने सभी पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
भागलपुर में हत्या के मामले में पांच लोगों को उम्रकैद
