गौरवशाली भारत

देश की उम्मीद ‎‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎

पीएनबी पर रिजर्व बैंक ने किया 1.31 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) पर 1.31 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना किया है। रिजर्व बैंक ने कल देर रात जारी आदेश में कहा कि पंजाब नेशनल बैंक पर ‘ऋण और अग्रिम: वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ ​​और अपने ग्राहक को जानें निर्देश, 2016 के निर्देशों के अनुपालन नहीं करने पर 1,31,80,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
केन्द्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत लगाया गया है।
केन्द्रीय बैंक ने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण किया गया था। उसके निर्देशों और उस संबंध में संबंधित पत्राचार का पालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। निर्देशों का पालन करने में विफल रहा।
नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद रिजर्व बैंक ने पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही पाए गए, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना उचित था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *