पटना : बिहार में बच्चों के लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की पटना व्यवहार न्यायालय स्थित एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को एक युवक को सात वर्षों के कारावास के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित जयप्रकाश नगर निवासी विपिन कुमार को पॉक्सो अधिनियम की धारा चार के तहत नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
जुर्माने की राशि वसूल होने पर पीड़िता को दी जाएगी। इसके अलावा अदालत ने मुआवजे के तौर पर चार लाख रुपया पीड़िता को दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2017 में जक्कनपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था।
