पटना : बिहार में पटना स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आज एक युवक को 20 वर्षों के साधारण कारावास के साथ 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र निवासी सोहन राम को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को दिया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर चार लाख रुपए दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2020 में सचिवालय थाना क्षेत्र में एक आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए सात गवाहों का बयान न्यायालय में कलमबंद करवाया था।
