नवादा : बिहार में नवादा जिले की एक अदालत ने बुधवार को हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देशमुख ने हत्या के मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा के साथ दस-दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मृतक के निकटतम परिजन को पांच लाख रुपये दिये जाने की अनुशंसा की है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 20 दिसंबर 2020 की शाम छह बजे नवादा जिले के काशीचक थाना के मधेपुर निवासी सत्येन्द्र प्रसाद अपने पुत्र सिंटु कुमार के अलावा चंदन कुमार, संजीत कुमार के साथ खेत पटवन कर रहे थे। पटवन के सवाल पर ग्रामीण अजीत पंडित, कुदंन पंडित, घोड़ाई पंडित, टिट्टु कुमार ने विवाद कर मारपीट करने लगे और गोली बारी की। इस घटना में सतेन्द्र प्रसाद घायल हो गए जबकि उनका पुत्र की गोली लगने से मौत हो गई।
एक अन्य संजीत भी जख्मी हो गया। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए अजित पंडित, कुन्दन पंडित, घोड़ाई पंडित एवं टिट्टु कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 27 आर्म्स एक्ट का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और दस-दस हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।
