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अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को सजा

पटना : बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की को शादी के लिए बहकाकर अपहरण एवं दुष्कर्म करने के मामले में आज एक युवक को सात वर्ष के कारावास के साथ 13000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र स्थित खजुरार मुहल्ला निवासी बाबुल कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 366 और 366 ए तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा चार के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को चार महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि वसूल होने पर पीड़िता को दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2016 में दोषी ने एक नाबालिग लड़की को शादी के लिए बहकाकर उसका अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए अदालत में छह गवाहों का बयान कलमबंद करवाया जबकि दोषी ने भी अपने बचाव में छह गवाह पेश किए थे।

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