पटना : बिहार की राजधानी पटना के चर्चित बिल्डर हत्याकांड मामले में पटना की एक सत्र अदालत ने आज चार लोगों को आजीवन कारावास के साथ ही 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अट्ठारह) योगेश शरण त्रिपाठी ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र स्थित इंदिरा नगर निवासी राजेश रजक एवं हर्षवर्धन, कदमकुआं थाना क्षेत्र के दलदली निवासी विशाल कुमार सिंह और घोसवारी थाना क्षेत्र के पैजना निवासी रणधीर कुमार सिंह उर्फ नाटु को भारतीय दंड विधान और शस्त्र अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिन्हा ने बताया की पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में 26 जून 2013 को दोषियों ने बिल्डर शैलेश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या का कारण रुपयों की लेनदेन को लेकर हुआ विवाद बताया गया था।
बिल्डर हत्याकांड में चार लोगों को उम्रकैद
