दरभंगा : बिहार में दरभंगा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में देश के गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दाखिल किया गया है। बिहार कांग्रेस की हायाघाट विधानसभा क्षेत्र की प्रभारी सह जन प्रतिनिधि एवं लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर मुहल्ला निवासी प्रतिभा सिंह ने अपने कोर्ट नालिशी में आरोप लगाया है कि 25 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के बेलगांवी में गृहमंत्री अमित शाह ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि यदि गलती से भी कांग्रेस सत्ता में आई तो ‘ऑल टाइम भ्रष्टाचार, ऑल टाइम परिवारवाद और तुष्टिकरण होगा।’ वहीं, उन्होंने धमकी भी दी है कि पुरे कर्नाटक में दंगा फैल जायेगा। गृह मंत्री के इस वक्तव्य के बाद आम जनता में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। विभिन्न समुदायों में दंगा करने की भावना उत्पन्न हो गई है।
दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि गृहमंत्री ने दंगा भड़काने के लिए आम जनता को उकसाया है। इस चुनावी भाषण को अलग-अलग समाचार चैनलों, अखबारों और सोशल मिडिया पर दिखाया गया है। इससे पुरे देश में साम्प्रदायिक दुर्भावना उत्पन्न हो गई है। इसने कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल किया है। इससे आहत होकर मंगलवार को उन्होंने अपने वकील के माध्यम से परिवाद पत्र संख्या 490/23 मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दायर किया है। मामले की सुनवाई 04 मई 2023 को होगी। अधिवक्ता रघुवर झा ने बताया की गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 153, 505 (2) एवं 506 के तहत मामला दर्ज कराया गया है।
अमित शाह के खिलाफ परिवाद दाखिल
