नवादा : बिहार में नवादा जिले की एक विशेष अदालत ने शराब तस्करी मामले में आज दो दोषियों सात-सात लाख रुपये के साथ ही एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। नवादा व्यवहार न्यायालय के द्वितीय विशेष उत्पाद न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार सिंह ने शराब तस्करी मामले में सुनवाई के बाद दो दोषियों को यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियाें को छह-छह महीने कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। आरोप के अनुसार, जिले के पकरीबरावां थाना क्षेत्र के दतरौल निवासी अकलेश कुमार और संटू कुमार को उत्पाद विभाग की टीम ने गाड़ी से 63 लीटर विदेशी शराब ले जाने के दौरान गिरफ्तार किया था।
