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हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

छपरा : बिहार में सारण जिले की एक अदालत ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेरहएडीजे तेरह रघुबंश नारायण ने मांझी थाना कांड संख्या 301/21 के सत्रवाद 2/22 में सजा की बिंदु पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपने पड़ोसी की हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त को सश्रम कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है।
व्यवहार न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, न्यायधीश ने आरोपित मांझी थाना क्षेत्र के घोरहट मझवलिया निवासी मदन चौधरी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माना जिसे नही देने पर छः माह कैद की सजा सुनाई है।
ज्ञातव्य है कि सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के घोरहट मझवलिया निवासी एवं मृतक की विधवा जमीला खातून ने मामले में 27 अगस्त 2021 को एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि उसके पड़ोसी फुलेश्वरी देवी संध्या 5 बजे उसके घर के पीछे चुलाई शराब की गैलन छिपा कर रख रही थी जिसे रखने से उसके पति ने मना किया तो वह झगड़ा करने लगी और शोर मचाकर परिजन को बुलाने लगी । उसके बुलाने पर फुलेश्वरी देवी के परिजन मदन चौधरी एवं अन्य जुट गये और सभी गाली गलौज करने लगे जिसका पति द्वारा विरोध करने पर मदन चौधरी ने हाथ मे लिये कुदाल से उनके सिर पर प्रहार किया जिससे वे वहीं गिर पड़े और उनकी मौत हो गयी थी। इसी मामले में अभियुक्त मदन चौधरी को सजा सुनाई गई है।

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