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तेजस्वी को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ गुजरात की एक अदालत के समक्ष दायर आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने उपमुख्यमंत्री यादव की मामले को गुजरात से बाहर स्थानांतरित करने की गुहार पर शिकायतकर्ता हरेश मेहता से जबाब तलब किया। याचिकाकर्ता ने किसी ‘अपक्षपाती’ स्थान पर मामले को स्थानांतरित करने की गुहार लगाई थी। तेजस्वी पर आरोप है कि उन्होंने इस साल मार्च में कथित तौर पर कहा था कि ‘केवल गुजराती ही धोखेबाज हो सकते हैं।’
इस संबंध में ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंटिव काउंसिल नामक संगठन के उपाध्यक्ष हरेश मेहता ने शिकायत दायर की थी। उन्होंने मजिस्ट्रेट से यादव को अदालत के समक्ष समन करने का आग्रह करते हुए कहा था कि उपमुख्यमंत्री यादव की टिप्पणी से गुजरातियों को ‘मानसिक और शारीरिक क्षति’ हुई है।

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