पटना : पटना उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अवमानना के एक मामले में पटना नगर निगम के आयुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। न्यायमूर्ति पी. बी. बैजन्ती एवं न्यायमूर्ति आर. पी. मालवीय की खंडपीठ ने पटना जिला सुधार समिति के महासचिव राकेश कपूर की ओर से दायर जनहित याचिका पर 19 जुलाई 2021 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए पटना नगर निगम के आयुक्त को 20 हजार रुपये का जुर्माना किया है। यह दंड आठ सप्ताह के अंदर हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज में जमा करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 02 फरवरी 2024 को होगी।
उल्लेखनीय है कि जनहित याचिका पटना नगर निगम द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध किया गया, जिसमें होल्डिंग कर के साथ-साथ ठोस कचरा शुल्क अलग से वसूलने के लिए प्राइवेट संस्था स्पैरो स्फाॅट टेक प्रा. लि. को बहाल किया जबकि होल्डिंग कर में जलकर, मलकर,स्वास्थ्य कर एवं अन्य कर पहले से ही वसूल किया जाता है।
निगम आयुक्त पर लगा 20 हजार का अर्थदंड
