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हिजाब मामले पर SC पहुंचा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

नई दिल्ली: हिजाब मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 15 मार्च के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के स्कूलों में लड़कियों के हिजाब पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा था।

मुनीसा बुशरा और जलीसा सुल्ताना यासीन की संयुक्त याचिका में कहा गया है कि एक धर्म के व्यक्ति को “अपने बालों को कपड़े के टुकड़े से ढकने के लिए” समायोजित किए बिना पोशाक में “एकरूपता” लाने पर बहुत अधिक जोर देना न्याय का मजाक है।

याचिका में यह भी तर्क दिया कि जहां तक ​​पवित्र कुरान में धर्मग्रंथों की व्याख्या का संबंध है, हनफी, मलिकी, शफई और हंबली जैसे सभी विचारधाराओं के धार्मिक विद्वानों के बीच एक आम सहमति है कि हिजाब का अभ्यास ‘वाजिब’ (अनिवार्य) है।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत में इससे पहले कई अन्य याचिकाएं दायर की गई थीं। संबंधित याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई थी लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी मांग ठुकरा दी थी।

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