पटना : बिहार में पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने रिश्वत मामले में एक राष्ट्रीयकृत बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक को आज तीन वर्षों के सश्रम कारावास के साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पंजाब नेशनल बैंक की सारण जिला स्थित नारायणपुर शाखा के तत्कालीन प्रबंधक शशि प्रकाश को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी कर देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। आरोप के अनुसार, ब्यूरो के अधिकारियों ने 08 अक्टूबर 2017 को दोषी को बैंक के एक ग्राहक से उसके ऋण की राशि निर्गत करने के बदले 10000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए अदालत में 11 गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था।
