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स्मैक बेचने के मामले में दोषी को सजा

छपरा : बिहार में सारण के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश (मादक पदार्थ अधिनियम) नीरज कुमार ने शुक्रवार को स्मैक बेचने के मामले में दोषी को छह माह के कारावास की सजा सुनाई। न्यायधीश श्री कुमार ने एनडीपीएस के सत्रवाद संख्या 6/ 2006 मामले में मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 21 (बी) में छह माह की सश्रम कैद एवं दस हजार रुपये जुर्माना जिसे नहीं देने पर 45 दिन अतिरिक्त सजा का आदेश रिविलगंज थाना क्षेत्र के नेवाजी टोला निवासी सुनील सिंह उर्फ़ अनिल सिंह को एनडीपीएस एक्ट में दिया है।
उल्लेखनीय है कि जिले के भगवान बाजार थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष राम बहादुर महतो ने 2 अगस्त 2006 को थाना कांड संख्या 143/2006 में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि वह संध्या गश्ती पर निकले हुए थे तभी राजेंद्र कोलेजिएट स्कूल गेट के पास पुलिस गाड़ी को देखकर एक व्यक्ति चबूतरा से उठकर भागने लगा।

पुलिस बल द्वारा उसे पकड़ा गया और उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 25 पुड़िया स्मैक बरामद हुआ पूछने पर वह व्यक्ति बताया कि यह स्मैक है और मैं इसे घूम-घूम कर बेचता हूं। स्मैक की कुल मात्रा 11.300 मिलीग्राम थी। इस मामले में कुल छह लोगों की गवाही कराईं गई थी।सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस मिथिलेश कुमार सिंह ने सरकार का पक्ष रखा।

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