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शराब कारोबारी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

दरभंगा : बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने अवैध रूप से शराब का कारोबार करने के जुर्म में शराब कारोबारी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के द्वितीय विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने अवैध रूप से शराब का कारोबार करने के जुर्म में बहेड़ा थाना क्षेत्र के मकरमपुर गांव निवासी कृष्ण कांत चौधरी को शुक्रवार को पांच वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं चुकाने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) संजय कुमार ने बताया कि बहेड़ा थाना क्षेत्र के मकरमपुर गांव निवासी कुशे चौधरी का पुत्र कृष्ण कांत चौधरी को बहेड़ा थाना पुलिस ने 42.5 लीटर विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। मामले की प्राथमिकी बहेड़ा थाने में कांड संख्या 296/21 दर्ज किया गया था। जिसका जी.ओ. केस नम्बर 164/22 के तहत विचारण प्रारंभ किया गया। जिसमें शीघ्र विचारण प्रभारी रंजन कुमार ने त्वरित गति से गवाहों की गवाही प्रस्तुत किया। जिस वजह से शराब कारोबारी को सजा मिली है।

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