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जम्मू-कश्मीर: पुलवामा की संपत्ति यूएपीए के तहत की गयी कुर्क

श्रीनगर : पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों की ओर से कथित तौर पर आश्रय के रूप में इस्तेमाल की गयी एक संपत्ति को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कुर्क कर दिया है। पुलिस ने रविवार को कहा, “मोंघामा पुलवामा में एक मंजिला मकान, जिसे आतंकवादियों ने अपने आश्रय और रहने के लिए इस्तेमाल किया था, उसे यूएपीए के तहत कुर्क कर लिया गया है।”
पुलिस ने बताया कि मकान के मालिक मोहम्मद लतीफ कर ने कथित तौर पर आतंकवादियों को सभी साजो-सामान संबंधी सहायता प्रदान की थी और उसका आतंकवादी गतिविधियों से भी संबंध था। उन्होंने बताया कि संपत्ति अब आधिकारिक जब्ती के अधीन है तथा इस पर नामित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी हस्तांतरण, पट्टे, निपटान या परिवर्तन पर रोक लगा दी गयी है। यह जब्ती पुलवामा थाने की प्राथमिकी संख्या 315/2023 यू/एस 16, 18, 19 20, 38 और 39 यूए (पी) अधिनियम के अनुसार की गयी है।
पुलिस ने कहा, “यह जब्ती पुलवामा के अधिकारियाें की आतंकवादी नेटवर्क को नष्ट करने और उनकी वित्तीय सहायता प्रणालियों को बाधित करने की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाये रखने के लिए किये जा रहे प्रयासों में लोगों का सहयोग आवश्यक है।”

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