सुप्रीम कोट में सुनवाई, सिंघवी बोले-केजरीवाल को दोषी साबित करने से बचाने वाले 9 बयान, एजेंसी इसे नकार रही
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज (17 मई) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। केजरीवाल ने श्वष्ठ की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जांच एजेंसी ने 21 मार्च को केजरीवाल को अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को केजरीवाल को 21 दिन यानी एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलीलें रख रहे हैं।
एएसजी एसवी राजू ने कहा कि रिश्वत का पैसा हवाला के जरिए भेजा गया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आमतौर पर जांच अधिकारी तब तक गिरफ्तार नहीं कर सकता, जब तक उसके पास दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत न हों। यही स्टैंडर्ड होना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को दोषी साबित करने से बचाने वाले 9 बयान हैं। लेकिन जांच एजेंसी ने इसे जीरो वेटेज दिया।
केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती
