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हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास

दरभंगा : बिहार में दरभंगा जिले की सत्र अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में दो लोगों को सश्रम आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। सहायक लोक अभियोजक अंजू सिंह ने यहां बताया की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात कृष्णा ने एक व्यक्ति की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के दोषी मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के खिकरीपट्टी गांव निवासी अशोक महतो और संतोष महतो को सश्रम आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि दोषियो को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपया अर्थदंड और धारा 201 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषियों को क्रमशः 6 माह और 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सिंह ने बताया कि अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र में सुरहाचट्टी रोड के समीप एक बांसवाड़ी से एक व्यक्ति का शव मिला था। मृतक की पहचान मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के परमेश्वरा गांव निवासी किरण महतो के पुत्र श्रवण महतो के रूप में हुई थी। गांव के चौकीदार विजय कुमार पासवान के फर्द बयान पर 17 नवंबर 2019 को अशोक पेपर मिल थाना में इस संबंध में अज्ञात लोगों के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के खिकरीपट्टी गांव के अशोक महतो और संतोष महतो को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों व्यक्ति ने पूर्व की दुश्मनी को लेकर श्रवण की हत्या करने की बात स्वीकार की थी। उन्होंने बताया कि इसी मामले में न्यायाधीश कृष्णा ने दोनों को हत्या के जुर्म में सजा सुनाई है।

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