छपरा : बिहार में सारण जिले की एक अदालत ने मंगलवार को हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई।
सारण व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) रघुबंश नारायण ने खैरा थाना कांड संख्या 214/18 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित खैरा थाना क्षेत्र के हरदी छपरा कृष्णा चौक निवासी दिलीप महतो को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं दस हजार जुर्माना और अनुसूचित जाति एवं जनजाति की धारा तीन (दो) (वीए) के तहत भी आजीवन कारावास तथा एक हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायधीश ने दोनों सजा साथ साथ चलने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि खैरा थाना क्षेत्र के हरदी छपरा कृष्णा चौक निवासी ऋषि शर्मा की पत्नी उर्मिला देवी ने 18 अगस्त 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि उसके पड़ोसी दिलीप महतो अपनी पत्नी की पिटाई कर रहे थे जिसे छुड़ाने के लिये उसके पति गये तो दिलीप ने पत्नी को छोड़ उसके पति पर लोहे की खंती से प्रहार कर गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया जिन्हें उपचार के लिये सदर अस्पताल एवं पटना के नर्सिंग होम ले जाया गया जहां इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गयी। मामले में अभियोजन की ओर से आईओ एवं चिकित्सक समेत 7 गवाहों की गवाही करायी गयी । अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक चन्द्रमा प्रसाद साह एवं सहायक शंभु प्रसाद ने सरकार का पक्ष रखा। वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपित के पक्ष में बहस किया।
हत्या के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद
