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मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव और वाहन नियमों से विद्यार्थियों को किया जागरूक

  • लिगल लिट्रेसी क्लब द्वारा मोटर व्हिकल एवं नारको एण्ड ड्रगस् एक्ट पर कार्यकम

कपिल शर्मा । गौरवशाली भारत

नांगल चौधरी। शहीद मेजर सतीश दहिया राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को लिगल लिट्रेसी क्लब के तत्वाधान में मोटर व्हिकल एवं नारको एण्ड ड्रगस् एक्ट पर कार्यकम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. अनिल कुमार यादव ने की। इस अवसर पर विद्यार्थियों को एडवोकेट देशराज यादव ने मोटर व्हिकल एक्ट 2019 के बारे में अवगत करवाया। साथ ही कॉलेज विद्यार्थियों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव और वाहन नियमों के प्रति जागरूक करते हुए सचेत किया।

अधिवक्ता ने संबोधित करते हुए कहा कि, यह एक्ट प्रत्येक नागरिक से सम्बंधित है। इस एक्ट के अन्तर्गत वाहन चालक के पास लाईसेंस, आर.सी. और जीवन बीमा व पर्यावरण प्रदुषण जांच रिपोर्ट का होना अनिवार्य है। एडवोकेट ने अपने संबोधन में विभिन्न धाराओं का जिक्र किया। जिसमें धारा 129 में हैल्मेट पहनना अनिवार्य बताया। साथ बताया कि, नारको एण्ड ड्रगस् एक्ट 1985 के अन्तर्गत नशीली पदार्थों का सेवन व इनकी पैदावार करना दोनों ही दण्डनीय हैं। उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति इन पदार्थों का आदि हो जाता है तो उनको नशामुक्ति केन्द्र में भेजा जाता है।

इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सतीश कुमार यादव ने भी विद्यार्थियों को अन्य कानूनी पहलुओं से रूबरू करवाया। इस अवसर पर डॉ० ईश्वर सिंह, डॉ. अशोक कुमार यादव, डॉ. विकम सिंह, डॉ. राजदीप यादव, सुमित कुमारी, बिजेन्द्र कुमार एवं महाविद्यालय स्टाफ़ उपस्थित रहे।

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