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पराली जलाने के आरोप में नबंरदार निलंबित

जालंधर : पंजाब में जालंधर के जिला उपायुक्त सह जिला मजिस्ट्रेट विशेष सारंगल ने गांव सीहोवाल तहसील नकोदर के नंबरदार सरबजीत सिंह को अपने खेतों में पराली जलाने के आरोपों में नबंरदार पद से निलंबित कर दिया है। उच्चतम न्यायालय और पंजाब सरकार ने धान की कटायी के बाद पराली जलाने पर पाबंदी लगायी हुयी है और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिये गये हैं।

नबंरदार सरबजीत सिंह, जिनका पहला कर्तव्य उच्चतम न्यायालय और पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुये अन्य किसानों को पराली न जलाने संबंधी जागरुक करना था, लेकिन सरबजीत सिंह ने इन निर्देशों को नजरअंदाज करते हुये स्वयं ही अपने खेतों में पराली को आग लगायी। सरबजीत सिंह का पांच हजार रुपये का चालान भी काटा गया है। सरबजीत सिंह को अपना स्पष्टीकरण देने के लिये 28 नवंबर को निजी तौर पर पेश होने के लिए कहा गया है। 

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