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अब न्यायिक सेवा में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण

पटना : बिहार सरकार ने न्यायिक सेवा में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण देने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने मंगलवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए राज्य न्यायिक सेवा में आरक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 में संशोधन अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय के महानिबंधक की अनुशंसा के आलोक में बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 2023 एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 2023 प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

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