नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज मामले को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल से वापस कर दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने संबंधी प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की याचिका शुक्रवार को मंजूर कर ली।
राउज एवेन्यू जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। इससे पहले न्यायाधीश गुप्ता ने संबंधित मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि श्री जैन जाली दस्तावेज तैयार करने के साथ ही डॉक्टरों और जेल अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं। उनके खिलाफ अस्पताल में भर्ती कराने के लिए अपनी बीमारी का फर्जीवाड़ा करने का आरोप भी है। उन्होंने कहा कि श्री जैन मंत्री नहीं हैं लेकिन वह जेल में हैं और जिस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, वह दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है।
बचाव पक्ष के वकील ने ईडी की दलीलों को मुकदमे को अलग दिशा देने तथा और अपने मुवक्किल की हिरासत अवधि का बढ़ाये जाने को दुर्भावनापूर्ण करार दिया। श्री जैन को धन शोधन मामले में गत 30 मई को गिरफ्तार किया गया था।