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जाली नोट मामले में कबूलनामे पर सजा

पटना : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित विशेष अदालत ने जाली नोट के मामले में आज गुनाह कबूल करने वाले एक अभियुक्त को सात वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। विशेष न्यायाधीश अभिजीत सिन्हा की अदालत में एक आवेदन दाखिल कर नेपाल के सिमरनगढ़ थाना क्षेत्र स्थित हरपुर गांव निवासी अभियुक्त अबी मोहम्मद अंसारी ने अपना गुनाह कबूल किया था। अदालत ने आवेदन स्वीकार करते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया और सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि मामला 2543000 रुपये की जाली भारतीय नोट की बरामदगी का था। वर्ष 2016 में रक्सौल जिले की डाकघर में एक पार्सल आया था। आसूचना निदेशालय की मुजफ्फरपुर टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर उक्त पार्सल की निगरानी की और अली अख्तर को गिरफ्तार किया, जिसने इस मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त की सहभागिता बताई थी। अली अख्तर को भी इसी अदालत से दोष कबूल करने के बाद सजा हो चुकी है।

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