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दुष्कर्म : दोषी को 20 वर्ष की कारावास

दरभंगा : बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आज एक व्यक्ति को बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण :पॉक्सो एक्ट:) प्रतिमा परिहार की अदालत ने पांच वर्षीय अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सादिर कुरैशी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है।
पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पाराजित ने बताया कि जाले थाना क्षेत्र के दर्जी टोला निवासी स्व. अली हसन का पुत्र 58 वर्षीय सादिर कुरैशी ने छहअप्रैल 2019 को दिनदहाड़े अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। श्री पराजित ने बताया कि मामले में सादिर को एक जूलाई 2023 को ही भारतीय दंड विधान (भादवी) की धारा 376 ए, बी और पॉक्सो एक्ट की धारा छह में दोषी करार दिया गया था।

अदालत ने दोष सिद्ध सादिर को भादवि की धारा 376 एबी में 20 वर्ष और 30 हजार रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा छह में भी 20 वर्ष की सजा और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को अधिरोपित दंड राशि जमा नही करने पर छः-छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान भी है। अदालत ने बच्ची के पुनर्वास के लिए बिहार प्रतिकर योजना से चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि भुगतान करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार, दरभंगा को दिया है।

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