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दुष्कर्म, दोषी को 20 वर्षों की कैद

पटना : बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की एक विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को एक व्यक्ति को 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपयेका जुर्माना भी किया। विशेष न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र स्थित फलसथर गांव निवासी राम विनय प्रसाद गुप्ता को पॉक्सो अधिनियम की धारा चार के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो महीने के साधारण कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का भी आदेश पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया हैl मामले के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2021 में एक नाबालिग के साथ पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में दुष्कर्म किया था।

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