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नाबालिग से दुष्कर्म, दोषी को 20 साल कैद

भिवानी : हरियाणा में भिवानी की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो की अदालत ने बुधवार एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। इस मामले में थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने वर्ष 2023 में अभियोग दर्ज किया था। मामले की न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार वर्ष 2023 में थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें नाबालिग लडक़ी की मां ने आरोपी द्वारा नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अभियोग दर्ज किया गया था।
नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाये गये तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुये आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुये आरोपी विशाल (भिवानी) को 20 साल कैद की सजा सुनाई।

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