दरभंगा : बिहार में दरभंगा की एक अदालत ने हत्या के मामले में दोषी चार लोगों को सश्रम आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
व्यवहार न्यायालय दरभंगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कटहलबाड़ी भंडार चौक निवासी मो० सलीम की हत्या के जुर्म में ईसी थाना क्षेत्र के कटहलबाड़ी भंडार चौक निवासी मो. गुड्डू, मो. नबाब उर्फ लीलू, मो.कासिम एवं अलीराजा को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34 मेंदोषी मानते हुए बुधवार को सश्रम आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान भी किया गया है। सभी को 29 अप्रैल 2024 को ही भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी करार दिया गया था।
अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे सहायक लोक अभियोजक चम्पा मुखर्जी ने बताया कि सलीम की हत्या 23 दिसंबर 2022 की रात्रि में 8.15 बजे कर दी गई थी। घटना की प्राथमिकी मृतक के भाई रुस्तम ने विश्वविद्यालय थाना में काण्ड सं 477/22 दर्ज कराया था। सूचक के अधिवक्ता शिवचंद्र चौरसिया ने बताया कि मृतक सलीम का मोबाईल चोरी हो गया था। चोरी हुई मोबाइल फोन नंबर पर कॉल करने पर मो. नबाब उर्फ लीलू ने कॉल रिसिव किया। मृतक का चोरी किया गया मोबाईल लौटाना नहीं पड़े। इसके लिए चारों अभियुक्तों ने ईंटा से कनपट्टी पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी थी।
हत्या के मामले में चार लोगों को सश्रम आजीवन कारावास
