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हत्या मामले में दोषी युवक को सश्रम आजीवन कारावास

दरभंगा : बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने तेरह वर्ष पूर्व हुई एक अज्ञात महिला की हत्या के मामले में एक युवक को आज सश्रम आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत ने जिले के सिमरी थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक मुसहरी निवासी रामदेव सदा को हत्या के मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी युवक को छह महीने के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
अपर लोक अभियोजक विष्णुकांत चौधरी ने बताया कि 03 सितंबर 2011 को शास्त्री चौक के निकट भवेश उपाध्याय के खेत में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था। महिला की कनपटी, गर्दन के नीचे तथा गला के पास जख्म के निशान थे। स्थानीय चौकीदार महेश पासवान के फर्द बयान पर थाना में कांड संख्या 140/2011 दर्ज कर अनुसंधान की ज़िम्मेवारी थाना के तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक राकेश कुमार को सौंपी गई थी। अनुसंधान के क्रम में अनुसंधान कर्ता ने रामदेव सदा को आरोपी बनाते हुए घटना के दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस मामले में अनुसंधानकर्ता द्वारा आरोप पत्र समर्पित करने के बाद आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 302, 201, 376, 511 के तहत संज्ञान लिया गया था।

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