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सारण : शराब बरामदगी के मामले में दो भाई को सजा

छपरा : बिहार में सारण जिले के व्यवहार न्यायालय के उत्पाद न्यायाधीश ने शनिवार को शराब बरामदगी के मामले में दो सगे भाई को सजा सुनायी। व्यवहार न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय अतुलबीर सिंह ने सोनपुर थाना कांड संख्या 599/21 के सत्रवाद 1312/22 में सजा की विंदु पर सुनवाई की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सोनपुर थाना क्षेत्र के सबलपुर पछियारी टोला निवासी कृष्णा राय के दो पुत्र मुकेश राय और प्रमोद कुमार को उत्पाद एवं मद्द निषेध अधिनियम की धारा 30( ए) /30( डी)/47 के अंतर्गत पांच-पांच वर्ष सश्रम कैद एवे एक एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि अदा नहीं भरने पर दोषियों को एक-एक वर्ष की कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
गौरतलब है कि तत्कालीन सोनपुर थानाध्यक्ष अकील अहमद ने 14 अक्टूबर 2021 को सूचना के आधार पर आरोपितों के घर पर छपामारी की थी।पुलिस को देख तीनो भाई घर से फरार हो गये। पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक कमरा तथा खेत मे छिपा कर रखा गया 950 लीटर विदेशी शराब की पैक बोतल को बरामद किया गया।थानाध्यक्ष ने इस मामले में उपरोक्त दोनो के अलावा तीसरे भाई विधान राय को अभियुक्त बनाते हुये प्राथमिकी दर्ज कराई थी।इस मामले में पुलिस द्वारा अंतिम आरोप पत्र समर्पित करने के बाद न्यायालय ने 28 मई 2022 को आरोप का गठन करते हुये साक्ष्य की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था।

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