छपरा : बिहार के सारण जिले में इस वर्ष जुलाई में तीन लोगों की हत्या के मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत 48 दिन के अंदर आज दोनों अपराधियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया है।
सारण के पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में यहां बताया कि जुलाई 2024 में रसूलपुर थाना क्षेत्र के धानाडीह गांव निवासी तारकेश्वर सिंह उर्फ झाबर सिंह सहित तीन लोगों की हत्या धारदार हथियार से कर दी गई थी। इस मामले में रसूलपुर थाना पुलिस ने तारकेश्वर सिंह की पत्नी के आवेदन पर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव निवासी सुधांशु कुमार उर्फ रौशन तथा अंकित कुमार के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दोनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करने के साथ ही मात्र 14 दिनों के अंदर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 13 अगस्त से न्यायालय ने स्पीडी ट्रायल शुरू कर दिया, जिसके बाद मंगलवार को न्यायालय ने बीएनएस की धारा-103(1)/109(1)/329(4) के तहत दोषी करार दिया है। सजा 05 सितम्बर को सुनाई जाएगी।
सारण : तीन लोगों की हत्या के मामले में दो दोषी करार
