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पोक्सो एक्ट के तहत शिक्षक को 10 वर्ष की कैद

पटना : पटना व्यवहार न्यायालय स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) की एक विशेष अदालत ने बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में सोमवार को एक शिक्षक को दस वर्षों के कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपयों का जुर्माना भी किया। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र निवासी एक प्राइवेट शिक्षक अमित कुमार को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 3 महीने की कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी । जबकि जुर्माना वसूल होने पर पीड़िता को दिया जाएगा। इसके साथ ही अदालत ने पीड़िता को मुआवजे के तौर पर पांच लाख रुपए दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।
मामले के विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद गयासुद्दीन ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2019 में बिहटा थाना क्षेत्र में छह वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किया था।अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए छह गवाहों का बयान न्यायालय में कलम बंद करवाया था।

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