पटना : बिहार में पटना स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में आज दूरसंचार विभाग के एक पूर्व महाप्रबंधक समेत तीन लोगों को पांच-पांच वर्षों के कठोर कारावास के साथ 16 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद दूरसंचार विभाग, दक्षिण बिहार के तत्कालीन महाप्रबंधक बी. बी. राय, जिला टेलीकॉम इंजीनियर रमापति चखैयार एवं ठेकेदार परवेज अहमद को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।
विशेष अदालत ने दोनों सरकारी कर्मियों को छह-छह लाख रुपये का जुर्माना किया है जबकि ठेकेदार के खिलाफ 16 लख रुपये का जुर्माना ठोका है। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को छह-छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक बालमुकुंद अग्रवाल ने बताया की दोनों सरकारी कर्मियों ने अपने सरकारी पद का भ्रष्ट दुरुपयोग कर एवं सरकारी नियमों का उल्लंघन कर टेलीफोन उपकरणों की मरम्मत की ठेकेदारी उच्च दर पर ठेकेदार परवेज अहमद फर्म नालंदा टेलीकॉम को दी थी। दोषियों के कारण टेलिकॉम विभाग को 15 लाख रुपये से अधिक की आर्थिक क्षति हुई थी।
