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दो गांजा तस्करों को 10-10 वर्ष की सजा

पटना : बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय की एक विशेष अदालत ने दो व्यक्तियों को मादक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी करार देने के बाद 10-10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
एनडीपीएस अधिनियम के मामलों की सुनवाई के लिए हाल ही में गठित की गई विशेष अदालत संख्या 2 ने मामले में सुनवाई के बाद वैशाली जिले के बिदुपुर थाना क्षेत्र निवासी संजीव यादव और पंकज कुमार सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की अलग अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों ने 30 अगस्त 2017 को पटना के महात्मा गांधी सेतु स्थित जीरोमाइल पर गुप्त सूचना के आधार पर एक मालवाहक वाहन में बनाए गए गुप्त चैंबर से 71 बोरों में बंद 10 क्विंटल 22 किलो ग्राम गांजा त्रिपुरा से तस्करी कर वैशाली जिला ले जाते हुए जब्त किया था और दोनों दोषियों को गिरफ्तार किया था। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए अदालत में चार गवाहों का बयान कलम बंद करवाया था।

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