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अवैध पिस्तौल और कारतूस रखने के मामले में युवक को सजा

पटना : बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय की एक अदालत ने अवैध पिस्तौल और कारतूस रखने के मामले में आज एक युवक को तीन वर्ष के कारावास की सजा के साथ 3000 रुपये का जुर्माना भी किया। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार दास की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र स्थित गोसाई टोला मुहल्ला निवासी हरि उर्फ संजीत कुमार महतो को शस्त्र अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। आरोप के अनुसार, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कई लंबित मामलों के अभियुक्त संजीत को दियारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के पास से एक कारतूस लोडेड पिस्तौल बरामद की गई थी। इस संबंध में पाटलिपुत्र थाने में कांड संख्या 386/2021 दर्ज की गई थी।

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