छपरा : बिहार में सारण जिले की एक अदालत ने मंगलवार को हत्या के मामले में एक दंपति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वादश प्रभात कुमार श्रीवास्तव ने भेलदी थाना कांड संख्या 415/21 के सत्र वाद संख्या 218/ 22 में भेलडी थाना के पैगा मित्र सेन निवासी जयचंद्र साह और उनकी पत्नी राजकली देवी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा एवं पांच-पांच हजार अर्थदंड जिसे नही देने पर अतिरिक्त छह छह माह की सजा सुनाई है ।
उल्लेखनीय है कि जिला निवासी देव नारायण राय की पत्नी शांति देवी ने दिनांक 22 दिसंबर 2021 को भेल्दी थाना मे फर्द बयान दर्ज कराया था जिसमें कहा था कि उसके पति देव नारायण राय उक्त गांव में पंचायती करने गए थे जहां दोनो अभियुक्तों ने मिलकर उनका गला दबा कर हत्या कर दी।
मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार सिंह एवं उनके सहयोगी रामाशीष राय तथा बचाव पक्ष की ओर से विजय कुमार पांडे ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा। दोनो पक्षो की बहस सुनने के उपरांत न्यायधीश ने उपरोक्त फैसला सुनाया है । मामले में अभियोजन की ओर से डॉक्टर और अनुसंधान कर्ता समेत 10 गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई थी।
हत्या के मामले में दंपति को उम्रकैद की सजा
