नयी दिल्ली : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में अगली सुनवाई एक अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। सांसदों/विधायकों के मामले की विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने आज मामले की सुनवाई के बाद उपाधीक्षक, केंद्रीय जेल द्वारा प्राप्त एक रिपोर्ट का अवलोकन किया कि चिकित्सा अधिकारी की सलाह के अनुसार, सत्येंद्र जैन को सलाह दी गयी है कि वे भारी कामों और यात्रा करने से से बचे। लिहाजा उन्हें वीडियो के कांफ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किये जाने का अनुरोध किया गया ।
प्रवर्तन निदेशालय के सरकारी वकील ने कहा कि इस मामले में कार्यवाही को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) (सीबीआई), राउज एवेन्यू जिला न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा 30 सितंबर 2022 तक के लिए रोक दिया गया है।
ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद गीतांजलि गोयल की अदालत ने मामले को 1 अक्टूबर, 2022 को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया। इस मामले में ईडी ने पहले सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि अगर जमानत दी जाती है तो वह सह-आरोपी, गवाहों और मामले से जुड़े अन्य दस्तावेजों को प्रभावित कर सकता है।
जांच एजेंसी ने इस मामले में 30 मई को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है और वह अब तिहाड़ में न्यायिक हिरासत में है। सत्येंद्र जैन को आज अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया, लेकिन अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया।