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हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: कर्नाटक सरकार ने ईरान में विरोध का हवाला दिया

नई दिल्ली : कर्नाटक सरकार ने ईरान में महिलाओं के हिजाब विरोधी प्रदर्शनों का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि ड्रेस कोड लागू करने वाले शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने के खिलाफ उसका आदेश बोलने के अधिकार का उल्लंघन नहीं है और इस्लाम में हिजाब धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत की पीठ को बताया, “ऐसे उदाहरण हैं जहां ईरान जैसे इस्लामी देशों में महिलाएं हिजाब के खिलाफ लड़ रही हैं। इसलिए, यह एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। कुरान में एक उल्लेख इसे आवश्यक नहीं बना देगा, यह एक अनुमेय या आदर्श अभ्यास हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है, ।”
महसा अमिनी की मौत के बाद ईरान में हिजाब के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जब उसे तेहरान में नैतिकता पुलिस द्वारा पीटा गया था और हिजाब न पहनने के कारण हिरासत में लिया गया था। इस 22 वर्षीय महिला की 16 सितंबर को अस्पताल में मौत हो गई थी। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की शीर्ष अदालत की पीठ के समक्ष ये प्रस्तुतियाँ दीं। यह पीठ कर्नाटक सरकार के आदेश के पक्ष में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मार्च के फैसले के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई कर रही है।
हिजाब समर्थक याचिकाकर्ताओं ने कई आधारों पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि पोशाक का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने के अधिकार का हिस्सा है।

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