जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ौतरी होने के कारण जम्मू का प्रशासनिक विभाग एक्शन में आया है। जम्मू राजौरी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिया है कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अन्दर किसी भी प्रकार से ड्रोन और उड़ने वाले छोटे उपकरणों की स्टोरेज, बिक्री और उनकेउपयोग पर पाबंदी रहेगी।
कोई भी व्यक्ति व्यापारिक और निजी रूप से इन उड़ने वाले उपकरणों का उपयोग नही कर सकता।
हाल ही में पिछले कुछ दिनों से एंटी नेशनल तत्वों के द्वारा कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को ड्रोन के माध्यम से अंजाम देने की कोशिश की है। इन घटनाओं ने जम्मू और उसके अस्स्पस लगी सीमाओं के लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।
स्माल ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल आमतौर पर फोटो और विडियो कैप्चर करने के लिए होता है जिसके लिए सरकार ने इजाजत दी हुई है। लेकिन अब इन संदिग्ध गतिविधियों के बढ़ने से जम्मू के एयर स्पेस को सुरक्षित करना जरुरी हो गया है यही मुख्य कारण है कि जम्मू प्रशासन को ड्रोन पर पाबंदी लगाने का फैसला करना पड़ा है।
इसके अलावा जम्मू के प्रशानिक विभाग ने यह कहा है कि जिसके पास पहले से ड्रोन और उड़ने वाले उपकरण और खिलोने मौजूद है उनको जम्मू के पुलिस विभाग के में उचित रसीद के द्वारा जमा करने होंगे। सभी सरकारी एजेंसियां जो ड्रोन का मैपिंग, सर्विलांस और सर्वे के लिए इस्तेमाल करती है उनको ड्रोन के इस्तेमाल की जानकारी स्थानीय पुलिस को देनी होगी। जो भी इस आदेश का उलंघन करेगा जम्मू प्रशासन के द्वारा उसके खिलाफ वारंट घोषित किया जाएगा।
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