फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में स्थानीय अदालत ने सोमवार को नाबालिग के प्रति यौन हिंसा के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनायी है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो कोर्ट) अवधेश कुमार सिंह ने नाबालिग के साथ यौन हिंसा के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी।
अर्थदण्ड न देने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार फिरोजाबाद के थाना लाइनपार से जुड़े इस मामले में 7 फरवरी 2019 को पांच साल की एक बच्ची घर में खेल रही थी, तभी आरोपी सत्यप्रकाश ने उसके प्रति यौन हिंसा की। पीड़िता ने रोते हुए इससे अपनी मां को अवगत कराया। इसके बाद परिजनों ने थाने में आरोपी सत्यप्रकाश पुत्र रामस्वरूप के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तथ्यों की जांच कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई पूरी कर न्यायालय ने आज आरोपी को दोषी करार देकर यह सजा सुनायी। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।